जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाऐ | Jati Praman Patra Kaise Banvaye

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CAST CERTIFICATE (SC/ST/OBC)  – जाति प्रमाण पत्र एससी, एसटी ,ओबीसी प्रमाण पत्र अपने अपने वर्ग के अनुसार सभी को बनवाना अति आवश्‍यक है जिसमें नौकरी इत्‍यादी के लिए रिर्जवेशन के अनुसार हर वर्ग का अपना अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना आवश्‍यक है इसके लिए एक अपने वर्ग का आवेदन पत्र व उस पर अपने हल्‍का पटवारी का हस्‍ताक्षर व दो व्‍याख्‍याताओं के हस्‍ताक्षर करवाकर किसी भी  ई मित्र पर आन लाइन करवा सकते है एंव यह ध्‍यान में रखने की बात है कि आप जिस केटेगरि के अन्‍तर्गत आते है उसी वर्ग का जाति प्रमाण प. का आवेदन भरे आवेदन पत्र में  जो कॉलम दिये गये है उनकी सभी की पूर्ति अवश्‍य करें , और आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कांट ,छांट न करें अगर आवेदन पत्र में किसी प्रकार की काट, छांट की जाती है तो आपका आवेदन पत्र निरस्‍त हो सकता है अब आवेदन करते समय किन किन दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता होगी वह निम्‍न प्रकार से है ।

Jati Praman Patra Kaise Banvaye

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज (Importent documents for jati Praman patra)

  •  राशन कार्ड की प्रति होना आवश्‍यक है ।
  •  अंकतालिका की प्रति अगर हो तो सलग्‍न करे ।
  • वोटर आईडी की प्रति ।
  •  जाति वर्ग का प्रमाण जो दस्‍तावेज हो संलग्‍न करे ।
  •  एक फोटो ।
  •  जन आधार कार्ड की प्रति होना आवश्‍यक है ।
  •  आधार कार्ड / माता /पिता / स्‍वंय का पहचान पत्र होना आवश्‍यक है ।
  •  माता/पिता /स्‍वंय के राज्‍य सरकार/ केन्‍द्र सरकार में नौकरी पर होने पर 16 नम्‍बर फॉर्म (Only For OBC )

जाति प्रमाण पत्र का उपयोग (use of cast certificate)

SC/ST/OBC के विद्रयार्थी को कास्‍ट सर्टिफिेकेट बनवाना आवयक हैं, क्‍येंकि सरकारी योजनाओ व सरकारी नौकरियों का लाभ लेने के लिए कास्‍ट सर्टिफिकेट का होना बहुत आवयक है । राजस्‍थान सरकार द्वारा जति प्रमाण पत्र बनावने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रकिया शुरू कर दी हैं आप अपने नजदीकी ई- मित्र पर जाकर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते है । जाति प्रमाण पत्र स्‍कूल में एडमिश्‍न लेने के लिए व आरक्षण प्राप्‍त करने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की आवयकता पडती हैं । जाति प्रमाण पत्र का  उपयोग सरकार द्वारा दी जाने वाली स्‍कॉलरशिप के लिए भी किया जाता हैं । आप राजस्‍थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाईट पर जाकर भी जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।

SC/ST/OBC जाति प्रमाण पत्र की महत्‍वपूर्ण जानकारी

आप जानते है कि एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र क्‍यों बनाये जाते है इसको बनाने का उद्रेश्‍य क्‍या है, गरीब व कमजोर वर्ग को उपर उठाने के लिए सरकारी द्वारा यह व्‍यवस्‍था की गई जिसमें अनुसूचति जाति अनुसूचित जन जाति अन्‍य पिछडा वर्ग के कमजोर वर्ग के लिए यह एक आरक्षण की व्‍यवस्‍था की गई है जिसके अन्‍तर्गत सरकारी नौकरी स्‍कूलों मे दाखिला इत्‍यादि के लिए यह प्रमाण पत्र एक आवश्‍यक जरूरी दस्‍तावेज है इस कारण SC/ST/OBC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और अगर विवाहित महिला के द्वारा उक्‍त  जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है तो उस स्थिति में पिता पक्ष की पटवारी हल्‍का रिर्पोट करवाना व  तहसीलदर के ऑफ लाइन हस्‍ताक्षर करवाना अति आवश्‍यक है ।

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए योग्‍यता (Jati Praman Patra Banvane ke liye yogyta)

  • आवेदक राजस्‍थान का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदक SC/ST/OBC श्रेणी से होना चाहिए
  • आवेदक के  परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 से कम होनी चाहिए

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आपको ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करना है ।
  • उसके बाद आपको आवेदन लिंक पर क्लिक करना है ।
  • उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी को ध्‍यानपूर्वक पढना है ।
  • उसके बाद आपको ज‍ाति प्रमाण पत्र आवेदन शुल्‍क को भुगतान करना है ।
  • उसके बाद आपको आवेदन पत्र को सबमिट करना है आपको एक एप्‍लीकेशन नबंर दिया जाएगा ।
  • उसके बाद आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते ।

OBC अन्‍य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र की अन्‍य जानकारी

  • (OBC)  अन्‍य पिछडा वर्ग को भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना आवश्‍यक है इसके लिए अन्‍य पिछडा वर्ग को यह ध्‍यान मे रखने की बात है कि वह नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए ,अगर आप क्रिमिलेयर के अन्‍तर्गत आते है तो आप अन्‍य पिछडा वर्ग जाति प्रमाण पत्र नही बन सकता है ।
  • अगर आपके परिवार में कोई व्‍यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो उस स्थिति में आपको 16 नम्‍बर फॉर्म सम्‍बन्धित कार्यालय से लेकर आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है ।
  • अगर विवाहित महिला के द्वारा उक्‍त  जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है तो उस स्थिति में पिता पक्ष की भी पटवारी हल्‍का रिर्पोट करवाना आवश्‍यक है ।
  • अगर आप किसी सरकारी पद पर है और आप ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपकी आय निर्धारित  माप दण्‍डो से अधिक आय नही होनी चाहिए ।
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