EWS (ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS) जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाऐ

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Economically Weaker Sections (EWS) : Ews जाति प्रमाण पत्र के लिए सामान्‍य वर्ग के अन्‍तर्गत आने वाले व्‍यक्ति यह प्रमाण पत्र बनवा सकते है जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो वह व्‍यक्ति सरकारी नौकरी व अन्‍य कार्य के लिए ईडब्‍लू एस जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है इसके लिए आप एक आवेदन पत्र किसी भी  ई मित्र या फिर ऑनलाइन निकालकर उसमें जो भी नाम  पता आय ये सभी कॉलम पूर्ण भरे और सही भरे किसी भी प्रकार की आवेदन पत्र में काट छांट नही होनी चाहिए उसके बाद  पटवारी हल्‍का के हस्‍ताक्षर व दो व्‍याख्‍याताओं के हस्‍ताक्षर व तहसीलदार के हस्‍ताक्षर केन्‍द्रीय प्रमाण पत्र बनवा रहे है तो ग्राम पंचायत सचिव/ नगर निगम / नगरपालिका  से सम्‍बन्धित अधिकारी के हस्‍ताक्षर करवाकर आप  ऑन लाइन करवा सकते है , ऑनलाइन होने के बाद प्रथम लेवल तहसीलदार द्वारा सत्‍यापित किया जावेगा व द्वितिय लेवल उपखण्‍ड अधिकारी द्वारा 7 दिवस की प्रक्रिया के अन्‍दर अन्‍दर आपका प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जायेगा और जहॉ से ऑन लाइन करवाया है उसी जगह से या किसी भी ई मित्र से आप प्राप्‍त कर सकते है अगर आप विवाहित महिला के द्वारा उक्‍त  जाति प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है तो उस स्थिति में पिता पक्ष रिर्पोट व सम्‍बन्घित तहसीलदार के हस्‍ताक्षर करवाना जरूरी है एंव  पति पक्ष की भी पटवारी हल्‍का रिर्पोट करवाना आवश्‍यक है ।

Ews Jati praman patra Kaise Banvaye

EWS For Important Documents

  • राशन कार्ड की प्रति
  • आधार कार्ड की प्रति
  • मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
  • जाति का प्रमाण , जैसे पूर्व का जाति प्रमाण पत्र/ जमाबन्‍दी या अन्‍य कोई दस्‍तावेज
  • जन आधार कार्ड की प्रति
  • पहचान पत्र की प्रति
  • अंकतालिका प्रति
  • फोटो
  • मोबाईल नम्‍बर
  • एक 50 रूपये का स्‍टाम्‍प पेपर  नॉन ज्‍यूडिशियल

Annual Income for EWS

आवेदन कर्ता को  इस योजना से जुडी इन बातों को भी ध्‍यान में रखना  जरूरी है इसके लिए परिवार के सदस्‍यों की आय को भी देखा गया है जिसमें समस्‍त परिवार की आठ लाख रूपये से कम एक वर्ष की आय होनी चाहिए इससे अधिक नही होनी चाहिए एंव सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में 16 नम्‍बर फॉर्म लगाना आवश्‍यक है इसमें निम्‍न व्‍यक्ति सम्‍मलित है अगर आप सरकारी कर्मचारी भी है और आपकी आय आठ लाख रूपये से कम है तो भी आप इस प्रमाण पत्र  को बनवाने की पात्रता रखते है ।

  • आवेदक की स्‍वंय की आय
  • आवेदक के माता पिता की आय
  • आवेदक के परिवार बच्‍चे / पत्‍नी/ पति  ,सगे भाई बहिनों की आय
  • अन्‍य प्रकार से आय के  साधन जो भी हो

Rajasthan Ews Certificate ( संक्षिप्‍त विवरण )

लेख का नाम ई डब्‍लू एस प्रमाण पत्र आवेदन
राज्‍य राजस्‍थान
योजना का नाम ईडब्‍लू एस प्रमाण पत्र (ईकोनॉमिकली वीकर सेक्‍सन)
आरक्षण 10% आरक्षण
विभाग राजस्‍व
आवेदन ऑन लाईन 
लाभ सरकारी नौकरियॉ एंव योजनाओं का लाभ
उद्देश्‍य सामान्‍य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर  व्‍यक्तियों को लाभ देना

EWS प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है

  •  EWS प्रमाण पत्र के लिए वे लाभार्थी आवेदन कर सकते है जिनकी एक वर्ष की आय आठ लाख या उससे कम आय हो अगर आठ लाख से अधिक आय होने पर इस प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्‍त नही किया जा सकता है ।
  •  EWS प्रमाण पत्र का लाभ अनुसूचित जाति जन जाति व ओबीसी वर्ग वाले व्‍यक्ति इस प्रमाण पत्र का लाभ नही ले सकते है क्‍योंकि उनको पूर्व से ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है ।
  • EWS प्रमाण पत्र का लाभ वह व्‍यक्ति ले सकता है जिसके पास शहरी क्षेत्र 1000 वर्ग फीट से कम आवासीय भूमि हो एंव ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग गज से ज्‍यादा  आवासीय भूमि नही हो ।
  • EWS प्रमाण पत्र का लाभ सामान्‍य जाति वर्ग के व्‍यक्ति ले सकते है ।
  • EWS प्रमाण पत्र गॉव में रहने वाले व्‍यक्तियों के पास 5 एकड से कम भूमि हो ।
  • EWS प्रमाण पत्र पहाडी इलाके में रहने वाले व्‍यक्तियों  के पास 10 स्‍क्‍वायर फीट से कम भूमि है ।

EWS प्रमाण पत्र सम्‍बन्धित पूछे गये प्रश्‍न

प्रश्‍न- Ews जाति प्रमाण पत्र क्‍या है ?

उत्‍तर- Ews सामान्‍य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिये जाने वाला आरक्षण है ।

प्रश्‍न- Ews प्रमाण पत्र क्‍या लाभ है ?

उत्‍तर- Ews प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर सामान्‍य वर्ग को दिये जाने वाला 10 प्रतशित आरक्षण है , जिससे सरकारी नौकरियॉ व अन्‍य जगह पर छूट मिलती है ।

प्रश्‍न- Ews प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती ?

उत्‍तर- Ews प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में 3वर्ष तक की होती है ।

प्रश्‍न- Ews की फुल फोरम क्‍या है?

उत्‍तर- Ews की फुल फोरम (इकोनॅामिकली वीकर सेक्‍शन) है ।

प्रश्‍न- मेरी आय 8 लाख से अधिक है तो मै  ई डब्‍ल्‍यू एस प्रमाण पत्र बनवा सकता हॅू ?

उत्‍तर- नहीं ।

नोट ईडब्‍लू एस प्रमाण पत्र सम्‍बन्धि अन्‍य जानकारी

2019  में केन्‍द्र सरकार द्वारा सवर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण  दिया गया जो सरकार द्वारा संशोधित सूची 103  संविधान के अनुच्‍छेद 15 व 16 के खण्‍ड (6) में जोडा गया हैंं जिससे सामान्‍य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  के व्‍यक्तियों को लाभान्‍वित करना है ।

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