Death Certificate Kaise Banwaye मृत्‍यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाऐं

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मृत्‍यु प्रमाण पत्र की जानकारी

मृत्‍यु प्रमाण पत्र किसी भी व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाने के बाद बनवाया जाता है जन्‍म/मृत्‍यु रजिस्‍टीकरण अधिनियम1969 की धारा13(03)एंव राजस्‍थान जन्‍म मृत्‍यु रजिट्रकरण 2000 के नियम 9(03) के अन्‍तर्गत विलम्‍ब शुल्‍क के साथ मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करवाया जा सकता है प्रत्‍येक व्‍यक्ति की मृत्‍यु के बाद यह प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्‍यक है यह एक दस्‍तावेज ही नही बल्कि हमारे देश के विकास में एक कडी का कार्य करता है जिस व्‍यक्ति की जिस स्‍थान पर मृत्‍यु हुई है उस व्‍यक्ति का उसके परिवाजनों के द्वारा उसी स्‍थान से मृत्‍यु प्रमाण बनवाया जा सकता है जैसे अस्‍पताल,नगर निगम, नगरपालिका इत्‍यादि जहॉ पर घटना घटित हुई है उसी स्‍थान से मृतक व्‍यक्ति का मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है अब अगर21 दिन के अन्‍दर मृत्‍यु की सूचना उसके परिवारजन या पडौसी, रिश्‍तेदार के द्वारा सम्‍बन्धित कार्यालय में दी जाती है तो वहॉ के अधिकारी के पास जाकर आप मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करवा सकते है अगर21 दिन बाद या12 माह की अवधि में अन्‍दर बनवाया जाता है तो उसके लिए विकास अधिकारी से आदेश करवाकर मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है और अगर12 माह की अवधि के बाद मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करवाया जाता है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी मजिट्रेट या तहसीलदार से आदेश करवाकर आप ऑन लाईन मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करवा सकते है।

Death Certificate kaise Banwayeमृत्‍यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्‍यक क्‍या क्‍या दस्‍तावेज है( Important Documents For Death Certificate)

  • आवेदन पत्र जिसमें स्‍व प्रमाणित दो स्‍ंवय के शपथ पत्र दो साक्षीयों के शपथ पत्र मय नोटेरी, दो व्‍याख्‍याता,सरंपच,वार्ड पंच, एएनएम, आंगनवाडी कार्यकर्ता जन्‍म/ म़ृत्‍यु पंजीकरण अधिकारी के हस्‍ताक्षर शुदा होना चाहिए ।
  • आवेदक की दो फोटो व आधार कार्ड की प्रति होना आवश्‍यक है।
  • आवेदक की पहचान पत्र की प्रति होना आवश्‍यक है।
  • आवेदक की राशन कार्ड की प्रति होना आवश्‍यक है।
  • आवेदक के पते के संबंधित दस्‍तावेजो की प्रति होना आवश्‍यक है।
  • 2 गवाहो की फोटो व आधार कार्ड की प्रति।

राजस्‍थान मृत्‍यु पमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन शुल्‍क

  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र के लिए 21 दिन के भीतर ही मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना होगा क्‍योंकि 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर कोई शुल्‍क नहीं देना होगा ।
  • मृत्‍यु को 21 दिन हो जाते हैं और यदि उसके बाद आप आवेदन करते हैं तो 30 रूपए का शुल्‍क देकर पंजीकरण करवाना होगा ।
  • 1 माह से लेकर 1 साल तक बीच में मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो पाई पेपर एक शपथ के साथ रजिस्‍ट्रार के हस्‍ताक्षर के साथ पंजीकरण कराना होगा ।
आर्टिकल मृत्‍यु  प्रमाण पत्र कैसे बनवाये ऑनलाइन
आवेदन ऑनलाइन
लाभ मृत्‍यु प्रमाण पत्र संबधित सेवाए
ऑन लाईन पंजीकरण मत्‍यु के 21 दिन के अन्‍दर
उदे्श्‍य नागरिकों तक मृत्‍यु प्रमाण पत्र संबधि सेवाए ऑनलाइन उपलब्‍ध करवाना
अधिकारिक बेबसाइट Click Here
लाभार्थी देश के नागरिक

मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाने के लाभ (Benefits Of Death Certificate)

  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र के द्वारा सम्‍पत्ति / भूमि का नामान्‍तकरण खुलवाया जाता है।
  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र अगर म़ृतक की बैंक में कोई धन राशि है तो उसे निकासी के लिए मत्‍यु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होती है।
  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र मृतक के किसी भी कार्य करवाने पर मृत्‍यु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होती है जैसे मृतक का खाता बन्‍द करवाना ,पेशन राशि बन्‍द करवाना , जन आधार कार्ड बन्‍द करवाना इत्‍यादि में मृत्‍यु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होती है।

मृत्‍यु प्रमाण पत्र के लिए ऑन लाइन आवेदन कैसे करें(How to Apply Online For Death Certificate )

  • सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाईट पर जाना होगा । वेबसाईट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा ।
  • होम पेज पर आपको आमजन – आवेदन पत्र भरने का ऑप्‍शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा।
  • इस पेज आपको कुछ दिशा निर्देश दियें जाऐगें आपको इन्‍हें ध्‍यानपूर्वक पढ लेना है इस के बाद आपको जन्‍म प्रमाण पत्र का ऑप्‍शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना हैं ।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा इस पेज पर आपको नए आवेदन हेतु , पुराने आवेदन में संशोधन हेतु , आवेदन स्थिति एवं सर्टिफिकेट प्रिंट , आवेदन पत्र प्रिंट करे आदि में से एक को चुनना होगा उसके बाद काेड भरना होगा ।
  • उसके बाद आपको प्रवेश करे बटन पर क्लिक करना होगा अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्‍यानपूर्वक भरें ।
  • इसमें मृतक की जानकारी भरनी होगी इसके बाद आपको फॉर्म के अन्‍त में आपको कैप्‍चा कोड भरकर इंद्राज के ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा ।
    इसी के साथ आपकी फॉर्म भरने की प्रकिया पूरी हो जाएगी ।

मृत्‍यु प्रमाण पत्र के सम्‍बन्‍ध में पूछे जाने वाले प्रश्‍न ?

क्‍या किसी भी व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाने के बाद उसका मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाना आवश्‍यक है ?

हॉ मृत्‍यु होने के पश्‍चायत मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्‍यक है।

क्‍या मेरे पिता की भूमि का नामान्‍तकरण खुलवाने के लिए पिता के मृत्‍यु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होगी ?

हॉ विरासत का नामान्‍तकरण खुलवाने के लिए सजरा वास्‍ते मृतक के मृत्‍यु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होगी ।

क्‍या मेरे पिता मृत्‍यु हो चुकी है उनकी पेंशन राशि बन्‍द करवाने के लिए मृत्‍यु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होगी ?

हॉ ।

क्‍या मृतक के खाते में नोमिनी दर्ज होने पर भी मृत्‍यु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होती है?

हॉ ।

क्‍या हम 3 भाई है और हमारे पिता की मृत्‍यु हो चुकी है अब हमारे पिता का  मृत्‍यु प्रमाण पत्र कौन बनवा सकता है?

आपके पिता के मृत्‍यु प्रमाण पत्र को आप कोई एक भाई बनवा सकते है ?

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