मूल निवास क्या है (What is the Domicile Certificate?)
मूल निवास (Domicile Certificate) – मूल निवास प्रमाण पत्र कोई भी भारत का नागरिक हो वह जहॉ रह रहा है उस राज्य स्थान से यह प्रमाण पत्र बनवा सकता है। मूल निवास प्रमाण पत्र हर भारतीय नागरिक के पास होना जरूरी है जिसमें चाहे किसान वर्ग से हो या स्टूडेन्ट वर्ग से हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो उसे मूल निवास प्रमाण पत्र अवश्य बनवाना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आप स्वंय पहचान साइट से निकाल लेवे या किसी भी ई मित्र से आवेदन पत्र लेकर उसमें जो भी नाम, पता व कहॉ निवासरत है एंव कितने वर्ष से आप रह रहे है ये सम्पूर्ण जानकारी देकर आप किसी उसमें दो व्याख्याताओं के हस्ताक्षर करवाकर आप समस्त जो भी निम्न दस्तावेज बताये गये है, लगाकर आप अपना आवेदन पत्र ऑन लाइन जमा करवा सकते है और 3 दिवस के अन्दर अन्दर प्राप्त कर सकते है।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Domicile Certificate)
- मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र
- राशन कार्ड की प्रति
- अंकतालिका /जन्म तिथि सम्बन्धि कोई भी एक दस्तावेज
- मतदाता पहचान पत्र की प्रति स्वंय / पति /पिता / परिवार की /नल , बिजली का बिल जो भी हो
- एक फोटो
- दो व्याख्याताओं के हस्ताक्षर
- पैन कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र के कार्य (Functions of Domicile Certificate)
- यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए आपको पहले मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगाा मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी एंव आवश्यक दस्तावेज है।
- यदि आप अध्ययन या उच्च अध्ययन करते है तो शिक्षा में प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- यदि आप किसी भी सरकारी योजना या नौकरी के लिए आवेदन करते है तो मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है।
- यदि आप किसी कल्याणकारी योजना का लाभ / अनुदान लेना चाहते है तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना अवश्यक है।
- वाहन लेते समय भी मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पडती हैं।
- यदि आप विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते है तो भी मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं।
विवाहित महिलाओं के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जानकारी (Information about the original residence certificate for married women)
- यदि आप विवाहित महिला है और अपने पति के साथ करीबन 10 वर्ष से स्थायी निवास कर रही है उस स्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती है।
- विवाहित मलिाओं को मूल निवास प्रमाण पत्र हेतू या तो अपना स्वंय का पहचान पत्र या विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाकर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती है।
- विवाहित महिला एक ही स्थान जहॉ निवास कर रही है उसी स्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती है अगर पूर्व में पिता के स्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो उसे निरस्त करवाना अति आवश्यक है।
- विवाहित महिला अपने पति के स्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकती है,आवेदन पत्र के साथ पति का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
मूल निवास सम्बन्धित अन्य जानकारी
मूल निवास प्रमाण पत्र एक जरूरी एंव आवश्यक दस्तावेज होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र को कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है लेकिन जो व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है उसी स्थान से बनवाना चाहिए एंव मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते समय किसी भी प्रकार का तथ्य नही छिपायाना चाहिए अगर आपके द्वारा कोई तथ्य छिपाकर प्रमाण पत्र बनवा लिया जाता है। तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है मूल निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम होते है मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है जो समस्त भारत में मान्य होता है,अगर किसी अन्य राज्य से बनवाना चाहते है तो पूर्व के मूल निवास प्रमाण पत्र को निरस्त करवाना आवश्यक हैं।