राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या हैं
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत निराश्रित,बुर्जुग,विधवा,विकलांग,तलाकशुदा महिलाऐं,वृद्धजन पुरूष इत्यािद व्यक्तियों को अपने अच्छे दिन व्यतीत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना को 3 प्रकार पेंशन योजना में शामिल किया गया है 1- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2- एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 3- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत जरूरतमंद महिला एंव पुरूषो को लाभ प्रदान किया जाता है लेकिन इन सभी योजनाओं के लिए कोई भी व्यक्ति राज्य / केन्द्र में नौकरी नही करता हो वही व्यक्ति इन योजनाओं के पात्र होगें।
राजस्थान सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शामिल पेंशन योजनाऐं
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु न्यूनतम 55 वर्ष और पुरूषो की आयु न्यूनतम 58 वर्ष होनी चाहिए इस योजना के तहत महिला एंव पुरूषों को 750 रू प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है अगर इस योजना के तहत महिला एंव पुरूष की उम्र अगर 75 वर्ष से अधिक है तो 1000 रू प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना के लाभ लेने के लिए लाभार्थी व्यक्ति की वार्षिक आय 48000 रू से कम होनी चाहिए ।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
इस योजना का लाभ विधवा,तलाकशुदा ,परित्यक्ता महिलाओ को दिया जाता है इस योजना में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए उसकी वार्षिक आय सीमा 48000 रू रखी गई है । इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलओं को 500 रू प्रतिमाह एंव 55 वर्ष की आयु से अधिक महिलाओं को 750 रू प्रतिमाह और इसके अलावा 60 वर्ष कीआयु होने पर 1000 रू व 75 वर्ष से अधिक महिलाओं को 1500 रू प्रति माह पेंशन राशि की सहायत दी जाती है ।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
इस योजना के तहत किसी भी आयु वर्ग का पुरूष महिला जो भी है विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उसके अधिक है अथवा प्राकृतिक 3 फिट 6 इंज से कम होने पर बोनापन होने की स्थिति में ग्रसित व्यक्ति को 750 रू प्रति माह दिया जाता है एंव 55 वर्ष की महिला एंव 58 वर्ष से ज्यादा पुरूष को 1000 रू प्रतिमाह पेंशन राशि की सहायत दी जाती है एंव 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1250 रू प्रति माह दिया जाता है एंव कुष्ठ रोग मुक्त सभी लाभार्थीयों को 1500 रू हर माह देय होता है इस योजना में आय सीमा वार्षिक 60000 रू रखी गई है ।
राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना के लिए मुख्य दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पास बुक
- जन्म प्रमाण पत्र या मूल दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मुल निवासी होना आवश्यक हैं ।
- इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा पुरूष लाभार्थियों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक हाेनी चाहिए ।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रू या उससे कम होनी चाहिए ।
Rajasthan Samajik Surksha Pension Yojana 2024 Eligibility
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2022 की आयु पात्रता एंव पेंशन सहायता राशि विवरण
आयु | पेंशन सहायता राशि |
18 से 54 वर्ष | 500 रूपये |
55 से 59 वर्ष | 700 रूपये |
60 से 74 वर्ष | 1000 रूपये |
75 से अधिक आयु होने पर | 1500 रूपये |
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत निराश्रित ,बुर्जुग,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा महिलाऐं,वृद्धजन पुरूष और महिलाओं को जीवन यापन के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक धन राशि सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है ।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में निराश्रित ,बुर्जुग,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा महिलाऐं,वृद्धजन पुरूष और महिलाओं को शामिल किया गया है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में दी जाती है इस कारण आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ केवल राजस्थान के व्यक्तियों के लिए ही है ।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिलाओं को पात्र माना जायेगा ।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए ।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- इस योजना के तहत किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- प्राकृतिक रूप से बोने 3 फीट 6 इंच से कम होनी चाहिए ।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60000 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
मुख्यमंत्री सामाजिक पेंशन के लिए आय प्रमाण सम्बन्धित जानकारी
- मुख्यमंत्री सामाजिक पेंशन के लिए आवेदन करते समय आय के सम्बन्ध में आवेदक के सामने कई प्रकार की समस्या आती है इसके लिए हम यह स्पष्ट करते है आय प्रमाण पत्र आवेदक स्वंय के नाम से ही भरा जावेगा चाहे वह किसी भी केटेगिरी की पेंशन के अन्तर्गत आता हो ।
Rajasthan Samajik Surkasha pension Yojana 2024 उदे्श्य
इस योजना का मुख्य ध्येय राज्य के निराश्रित ,बुर्जुग,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा महिलाऐं,वृद्धजन पुरूष और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की गई है इस योजना के अन्तर्गत पात्र उम्मीदवारों को अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिमाह पात्रता राशि उपलब्ध करवाई जाती है । इसके अन्तर्गत पेंशन लाभार्थी अपना जीवन सही तरीके से जीवन यापन कर सके ।
राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको सब डिविजनल ऑफिस या फिर ब्लाॅक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा ।
- उसके बाद आपको वहां से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का आवेदन फॉर्म लेना होगा ।
- इसके बाद आपको फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढना हैं तथा उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को लगाना होगा ।
- अब आपको आवेदन फॉर्म को सब डिविजनल ऑफिस या फिर ब्लाॅक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जमा करना होगा ।
- उसके बाद सब डिविजनल ऑफिस/ ब्लाॅक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा आपके फॉर्म को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ तहसीलदार के पास भेजा जाएगा ।
- इसके बाद फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन की प्रकिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।
Rajasthan Samajik Surkasha pension Yojana Importent Links
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FAQ:-
इस योजना के तहत निराश्रित,बुर्जुग,विधवा,विकलांग,तलाकशुदा महिलाऐं,वृद्धजन पुरूष इत्यािद व्यक्तियों को अपने अच्छे दिन व्यतीत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आय प्रमाण पत्र स्वंय आवेदक के नाम से ही भरा जाएगा