कृषि सिंचाई पाइप लाइन योजना क्या हैं
किसानो को कृषि सिंचाई के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई करने के लिए पाइप लाइन खरीद पर अनुदान दिया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य पानी की कमी होने के कारण किसान धोरो से सिंचाई न कर पाईप लाइन से सिंचाई करे जिसमें पानी की बचत हो और फसल में समय पर पानी दिया जा सकता है किसान भाईयों को यह ध्यान में रखने की बात है कि पाईप लाइन खरीद करते समय मार्का के ही पाइप खरीद करें और विक्रेता से अपना मूल बिल अवश्य प्राप्त करें पाईप लाइन लेने पर आवेदन पत्र ईमित्र से प्राप्त कर उसमें सही जानकारी भर ले उसके साथ अपने दस्तावेजों की प्रति सलग्न करे और अपना आवेदन पत्र या तो ई मित्र से ऑन लाइन कर जमा करवा दे और रसीद प्राप्त कर ले या फिर अपने नजदीकी कृषि पर्यवेक्षक के पास जमा करवा सकते है ।
कृषि सिंचाई पाइप खरीद करने पर सब्सिडी अनुदान क्या है
किसानो को कृषि सिंचाई पाइप खरीद करने पर राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है अनुदान राशि 50 प्रतिशित दी जाती है जिससे किसान अपने खेत पर पाइप लाइन से सिंचाई कर सके और पानी की बचत हो सके किसान इस योजना का लाभ केवल एक ही बार ले सकते है फिर दुबारा 10 वर्ष बाद दुबारा इस योजना का लाभ लिया जा सकता है किसानो को पाइप खरीद करते समय कुछ सावधानियॉ रखने की आवश्यकता है ।
- किसानों को पाइप लाइन क्रय करते समय निर्धारित साईज के पीवीसी /एच डी पी ई पाईप ही खरीदना आवश्यक है ।
- किसानो को पाईप खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम राशि 50 रू प्रति मिटर एच डी पी ई पाईप पर या 35 रू प्रति मिटर पीवीसी पाईप लाईन पर अर्थात 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू जो भी अनुपातिक रूप से कम हो किसानो को दिया जाता है ।
- किसानो को पाईप खरीद करते समय बिल लेना आवश्यक है ।
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- किसान के पास राजस्थान में भूमि होना आवश्यक है ।
- किसान का आधार कार्ड की प्रति आवश्यक है ।
- किसान का राशन कार्ड होना आवश्यक है ।
- किसान का जन आधार कार्ड होना आवश्यक है ।
- किसान की बैंक खाते की पास बुक होना आवश्यक है ।
- किसान की भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी /नक्शा / गिरदावरी / सिंचाई प्रमाण पत्र प्रमाणित होना आवश्यक है ।
- किसान के पास क्रय किये गये पाईपो का बिल होना आवश्यक है ।
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन के लिए पात्रता क्या है
- राजस्थान का मूल निवास होना आवश्यक है।
- राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन अनुदान योजना सभी किसानो के लिए है।
- किसान इस योजना का लाभ 10 वर्ष बाद दुबारा ले सकते है।
- राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन अनुदान योजना उन्ही किसानों को दी जावेगी जिनके नाम भूमि है और कुंए पर विधुत पम्प /डिजल पम्प चलित पम्प सैट है।
- किसानो के पास अगर एक ही कुआ /बोरिंग है और इसमें अलग अलग किसान अनुदान लेना चाहते है तो किसान अनुदान योजना का पात्र है।
- राजस्थान सिंचाई योजना में अगर दो या तीन किसान मिलकर एक कुंए से दूर ले जाना चाहते है तो ऐसे किसान भी पात्र है ।
- राजस्थान सिंचाई योजना अनुदान के लिए पाईप लाईन क्रय करने के 30 दिन के अन्दर अन्दर ही आवेदन करना आवश्यक है।
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- किसानो को (Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana ) का आवेदन करने के लिए नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र या ई मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकते है।
- किसानो को अपने हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन पत्र को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करने की रसीद प्राप्त करनी होगी ।
- किसानो को मूल आवेदन पत्र को ऑन लाईन ई प्रपत्र (E- Form ) में भरेगा एंव आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan&Upload) करवायेगा ।
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना के हेल्प लाईन नम्बर एंव अधिक जानकारी के लिए सर्म्पक करें
किसान भाई राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना से सम्बन्धित जानकारी निम्न स्तर पर कर सकते है
- नजदीकी ई मित्र / नागरिक सेवा केन्द्र
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
- उपजिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि ( विस्तार ) उद्दान कृषि अधिकारी
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि ( विस्तार )उपनिदेशक उद्दान
FAQ:-
सरकार द्वारा सिंचाई करने के लिए पाइप लाइन खरीद पर अनुदान दिया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य पानी की कमी होने के कारण किसान धोरो से सिंचाई न कर पाईप लाइन से सिंचाई करे जिसमें पानी की बचत हो
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना के तहत 15000 रू का अनुदान दिया जाता हैं