कृषि कनैक्शन क्या है
आज के समय में किसान कृषि के पुराने तरीके छोडकर नये तरीको को अपना रहे है और किसानो को अपनी खेती में सिचाई के लिए पम्प सैट,गोदाम , भण्डार ,उपकरण चलाने के लिए किसानो को कृषि कनैक्शन अनिवार्य हो गया है कृषि कनैक्शन के लिए किसान भाई अपना आवेदन किसी भी ईमित्र या कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा करवा सकते है आवेदन मे क्या क्या दस्तावेज लगाये जाते है और कृषि कनैक्शन कितने प्रकार के होते है ये हम आपको सम्पूर्ण जानकारी दे रहे है कृषि कनैक्शन के लिए किस वर्ग के किसानो को मिलेगा अनुदान ये जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जा रही है ।
राजस्थान कृषि बिजली कनैक्शन योजना क्या है
प्रदेश का कोई भी किसान इस योजना के तहत अपने बोरवेल ,फार्म पोण्ड, डिग्गी , तालाब , तलाई पर कृषि कनैक्शन ले सकते है आज के समय में कृषि कनैक्शन कई योजनाओं के तहत जारी होते है जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की योजना मुख्य है ।
1 सामान्य कृषि बिजली कनैक्शन
2 बूंद बूंद सिचाई बिजली कनैक्शन योजना
3 बागवानी खेती बाडी के तहत बिजली कनैक्शन
अब हम आपको यह भी बता दे कि अगर आप सामान्य कृषि बिजली कनैक्शन करवा रहे है तो आपको सामान्य राशि जमा कर करीबन 3 से 5 साल के अन्दर आपको कनैक्शन दिया जावेगा केवल अनुसूचित जाति को छोडकर और अगर आप बूंद बूंद सिचाई योजना एंव बागवानी खेती बाडी योजना में बिजली कनैक्शन करवाना चाहते है तो आपको निगम के नियमानुसार राशि जमा करवानी होगी जो करीबन 3 गुना अधिक होती है क़षि कनैक्शन राजस्थान में अजमेर, जयपुर ,जौधपुर डिस्कॉम के द्वारा किसानो को कनैक्शन दिये जाते है ।
राजस्थान कृषि बिजली कनैक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आपको कृषि बिजली कनैक्शन के लिए निम्न दस्तावेज बताये जा रहे है वे सभी लगावे इसमें किसी भी प्रकार से अगर दस्तावेजों में कमी रख दी जाती है या उसमें दस्तावेज नही लगाया जाता है तो उस स्थिति में आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है इसलिए जो भी निम्न दस्तावेज है सलग्न करें एंव विधुत विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें निम्न दस्तावेज इस प्रकार है :-
- आवेदन पत्र ।
- आधार कार्ड ।
- राशन कार्ड ।
- पहचान पत्र ।
- पडौसी का बिल ।
- राजस्व जमाबन्दी ।
- नक्शा पटवारी हल्का द्वारा जारी ।
- एक पास बुकी प्रति ।
- दो फोटो ।
- 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर 2
Rajasthan Agriculture Electricity Connection:-
आर्टिकल का नाम | राजस्थान कृषि बिजली कनैक्शन |
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (राजस्थान) | AVVNL |
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (राजस्थान) | JVVNL |
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (राजस्थान) | JDVVNL |
टोल फ्री नम्बर |
18001806507 |
राजस्थान कृषि बिजली कनैक्शन के लिए आवेदन कैसे करें
- आप को सबसे पहले नजदीकी ई-मित्र या बिजली विभाग के कार्यालय या डिस्काॅम की ऑफिशियल वेबसाईट पर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा ।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र को ध्यान से पढना हैं और उसमें आवश्यक सभी दस्तावेजों को को लगााना हैं ।
- उसके बाद आपको फॉर्म को अपने नजदीकी डिस्कॉम के सहायक अभियंता AEN Office मेें पंजीयन शुल्क राशि के साथ जमा करा होगा ।
- इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा और आपको बिजली कनैक्शन देने की प्रक्रिया चालू कर दी जायेगा ।
राजस्थान सामान्य कृषि बिजली कनैक्शन पर अनुदान राशि 10000रू प्राप्त करने की जानकारी
राजस्थान में सामान्य श्रेणी में कृषि कनैक्शन लेने पर अनुसूचित जाति के किसानों को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निकग की ओर से राज्य सरकार द्वारा उक्त सहायत राशि उपलब्ध करवाई जाती है इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लेकर उसको भरना होगा और उसमें आधार कार्ड , राशन कार्ड, पहचान पत्र ,जाति प्रमाण पत्र ,आपके द्वारा जमा डिमाण्ड नोटिस को संलग्न कर अपना आवेदन पत्र पंचायत समिति कार्यालय में ऑफ लाईन जमा करवा सकते है अगर आपके दस्तावेज सही है और आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आपको यह राशि अपने सीधे खाते में आ जावेगी ।
FAQ:-
कृषि बिजल कनैक्शन के तहत किसान अपने बोरवेल ,फार्म पोण्ड, डिग्गी , तालाब , तलाई पर कृषि कनैक्शन लेता हैं
कृषि बिजली कनैक्शन पर 10000 रू मिलते है केवल अनुसूचित जाति के किसानों को ही यह राशि मिलती हैं